उत्तर प्रदेश शासन व्दारा केबिल टीवी नेटवर्क सेवा पर कराधान सम्बंधी एक मुश्त समाधान योजना वित्तीय वशZ 2010-11 के लिये लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत विकल्प प्रस्तुत करने वाले केबिल आपरेटर केबिल टीवी केन्द्र पर वित्तीय वशZ 2009-10 के विभिन्न माहों हेतु देय मनोरंजन कर की सकल धनरािश में 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करके कुछ शतोंZ पर केबिल टीवी नेटवर्क सेवा पर कराधान सम्बंधी एकमुश्त समाधान योजना लागू कर दी जायेगी। इस योजना का विकल्प शासनादेश जारी होने के 30 दिन के अन्दर (दिनांक 02 सितम्बर तक) प्रस्तुत करना होगा। जनपद के 60 प्रतिशत केबिल आपरेटरों व्दारा इस योजना का विकल्प चुनने पर ही जनपद में यह योजना लागू होगी। प्रत्येक केबिल आपरेटर अपने उपभोक्ताओं से दिनांक 31.12.09 को प्रति उपभोक्ता वसूल की जाने वाली अधिकतम धनरािश से अधिक कोई धनरािश इस योजना की अवधि समाप्ति तक नहीं वसूल करेंगे। विकल्प प्रस्तुत करते समय केबिल आपरेटर दिनांक 31-12-09 तक अपने केन्द्र से जारी केबिल कनैक्शनोे की संख्या व उसके विस्तार का क्षेत्र तथा उन क्षेत्रों में वसूल की जाने वाली मासिक शुल्क की धनरािश अंकित करेंगे।
सहायक मनोरंजन कर आयुक्त एस0पी0 पाण्डेय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्बंध में 9 अगस्त को मध्यान्ह 12-30 बजे कलक्ट्रेट सभागार में जनपद के समस्त केबिल आपरेटरों की बैठक अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि0/रा0) की अध्यक्षता में बुलाई गई है। समस्त केबिल आपरेटर बैठक में निर्धारित समय पर भाग लें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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