उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटियों का गठन और विनियमन) नियम-2001 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सोसाइटी फार प्रिवेंशन आफ क्रूएलटी टू एनीमल (एस0पी0सी0ए0) का गठन कर दिया है।
सचिव पशुधन डा0 हरशरण दास द्वारा जारी विज्ञप्ति में इस आशय की जानकारी देते हुए कहा गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा समस्त जनपदों में समय-समय पर निर्गत विज्ञप्तियों द्वारा गठित एस0पी0सी0ए0 को तात्कालिक प्रभाव से भंग कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय के सुझाव पर केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण नियम-2001 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में एस0पी0सी0ए0 गठित की गई है।
सचिव पशुधन ने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एस0पी0सी0ए0 गठित कर दी गई है। सोसाइटी के उपाध्यक्ष वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा सदस्य सचिव मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी होंगे। सम्बन्धित जिला वन अधिकारी, नगर निगम के नगर आयुक्त एवं नगर पालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को सोसाइटी का सदस्य नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त जनपद/स्थानीय स्तर पर कार्यरत पशु कल्याण कार्यों में संलग्न 5 से 6 मानवतावादी/पशुप्रेमी/पशुकल्याणकर्ता एवं जनपद में कार्यरत पशु कल्याण संस्थाओं के दो प्रतिनिधियों को जिन्हें पशु चिकित्साधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की संस्तुति पर नामित किया जाएगा, एस0पी0सी0ए0 के सदस्य होंगे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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