ज्ञातव्य है कि नजूल पट्टागत भूमि के फ्रीहोल्ड अधिकारों में परिवर्तन की नीति को व्यवहारिक एवं आकर्षकमन्त्रि परिषद ने नजूल पट्टागत भूमि को फ्री होल्ड किये जाने के प्रकरण में, विधिक डीड के निष्पादन पर स्टाम्प शुल्क से छूट की सुविधा दिनांक 31 मार्च, 2011 तक प्रदान किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह छूट इस सम्बंध में निर्गत की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी परन्तु नजूल भूमि में नीलाम या निविदा आमन्त्रण के द्वारा स्वामित्व अधिकार स्वीकृत करने सम्बंधी मबनाये जाने के उद्देश्य से नजूल पट्टागत भूमि के अधिकारों में परिवर्तन की विधिक डीड के निश्पादन पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से राज्य सरकार द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-9 के अन्तर्गत प्रतिवर्ष छूट प्रदान की जाती रही है। तत्क्रम में अन्तिम बार दिनांक 30 अक्टूबर 2009 से दिनांक 31 मार्च 2010 की अवधि के लिए यह छूट अधिसूचना दिनांक 30 अक्टूबर 2009 द्वारा प्रदान की गई। इस प्रकार नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड विलेख के निष्पादन पर स्टाम्प शुल्क में छूट की अवधि दिनांक 31 मार्च 2010 को समाप्त हो गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि नजूल फ्रीहोल्ड नीति एक स्वैच्छिक नीति है। पट्टाधारकों को फ्रीहोल्ड के लिए प्रेरित करने हेतु नजूल नीति को आकर्षक बनाने से राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती है। इसलिए मन्त्रिपरिषद नें राजस्व हित में पट्टेदारों को स्टाम्प शुल्क से देने का यह निर्णय लिया।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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