आगरा। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने 1886 से पहले सेवानिवृत्त पूर्व सैनिकों को सूचित किया है कि वे अपनी पत्नी के हक में पारिवारिक पेंशन हेतु नोमीनेशन की प्रक्रिया अवश्य एवं शीघ्र पूरी कर लें। पूर्व सैनिक की पत्नी को पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने में परेशानी से बचाने के लिए कार्यालय पेंशन इलाहाबाद द्वारा ज्वांइट नोटीफिकेशन जारी किया जाना अति आवश्यक है।
नोमीनेशन प्रक्रिया हेतु पूर्व सैनिक किसी भी कार्य दिवस पर अपनी पत्नी के साथ सत्यापित ज्वाइंट फोटो, शपदपत्र, सेवा पुस्तिका एवं पहचान पत्र लेकर जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय से संपर्क करें।
उन्होंने बताया है कि पूर्व सैनिकों को गृहकर से छूट के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सकारात्मक निर्णय शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है। इस सन्दर्भ में आगरा जनपद के पूर्व सैनिकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने नगर निगम/आगरा विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत गृह की जानकारी इस कार्यालय को शीघ्र मुहैया करा दें ताकि आदेश प्राप्त होते ही पूर्व सैनिकों को लाभानिन्वत करने हेतु पहले से तैयार सूची अविलम्ब संबधित कार्यालय को उपलब्ध कराई जा सके।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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