उत्तर प्रदेश लोकायुक्त के समक्ष अध्यक्ष, नगर पंचायत बड़हलगंज, गोरखपुर, श्रीमती गीता देवी, के विरूद्ध दायर एक प्रतिवाद में जांच के दौरान श्रीमती गीता देवी वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं की दोषी पायी गई हैं।
गत 15 जुलाई को इस सम्बंध में पारित अपने आदेश में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन0के0मेहरोत्रा ने श्रीमती गीता देवी के विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा प्रदेश के मुख्य सचिव से की है। इसी क्रम में उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं के लिए अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, बड़हलगंज, गोरखपुर, श्री दयानन्द पाठक, के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई कर उन्हें दण्डित करने की भी अनुशंसा की है।
उल्लेखनीय है कि परिवादी श्री सूरज जायसवाल, निवासी मुहल्ला मियां का हाता, बड़हलगंज, गोरखपुर द्वारा श्रीमती गीता देवी तथा श्री दयानन्द पाठक, के विरूद्ध ईमानदारी व पारदर्शिता से कार्य न कराये जाने तथा कई वित्तीय अनियमितताएं करने के आरोप लगाये गये। जांच के दौरान लोकायुक्त ने श्रीमती गीता देवी तथा दयानन्द पाठक के विरूद्ध इन आरोपों को सही पाया और उन्होंने प्रदेश के मुख्य सचिव से श्रीमती गीता देवी के विरूद्ध विधिवत् कार्रवाई करने तथा श्री पाठक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई कर उन्हें दण्डित करने की अनुशंसा की है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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