वेतन रू0 1900 के स्थान पर रूपया 2000 अनुमन्य कराये
जाने सम्बन्धी 16 अपै्रल, 2010 का तथाकथित शासनादेश फर्जी
राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमान रू0 3050-4590 के लिए अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 1900/- के स्थान पर रू0 2000/- अनुमन्य करने सम्बन्धी श्री मंजीत सिंह, प्रमुख सचिव वित्त की ओर से जारी दिखाया गया तथाकथित शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-288/दस-59 (एम0) 08 दिनांक 16 अपै्रल पूर्णतया: फर्जी है।
यह जानकारी आज यहां दी। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वेतनमान रू0 3050-4590 के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 1900/- को संशोधित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अत: तथाकथित शासनादेश दिनांक 16 अपै्रल, 2010 कूट रचना करके फर्जी रूप से प्रसारित किया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि सभी प्रमुख सचिवों/सचिवों, विभागाध्यक्षों एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिये गये हैं कि 16 अपै्रल, 2010 के फर्जी शासनादेश के आधार पर कोई कार्यवाही न की जाये तथा अब तक यदि कोई कार्यवाही की जा चुकी हो, तो उसे मूल रूप में अविलम्ब निरस्त कर दिया जाये एवं किये गये अनियमित भुगतान का समायोजन भी कर लिया जाये।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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