निकली झूठी, चारसौबीसी में मिली जेल

Posted on 27 July 2010 by admin

थाना कोतवाली नगर में दिनांक 24 जुलाई 2010 किो कपड़ा व्यवसायी रवि गुप्ता पुत्र मकदूम राम गुप्ता निवासी पारकीन्स गंज चौक के अपहरण की घटना अपहृत की साजिस व झूठी पाये जाने पर रवि गुप्ता को धारा 420 भा0 द0 वि0 के आरोप में जूल भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 24 जुलाई को रवि गुप्ता ने अपने मो0 न0 9935607392 से अपने पिता के मो0 न0 9044674471 पर बताया कि उसे दस-बारह लोग अपहरण कर गाड़ी में बैठा कर ले जा रहे हैं।  इस सम्बन्ध में अपहृत के पिता मकदूम राम गुप्ता पुत्र स्व0 हीरा लाल निवासी पारकीन्सगंज चौक द्वारा थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 1421/2010 धारा  364 भादवि विरूद्ध अज्ञात 10-12 नफर अभियुक्त पंजीकृत कराया था। उक्त अपहरण की घटना को पुलिस अधीक्षक ने गम्भीरता से लेते हुए एस ओ जी टीम व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में कोतवाली नगर से अलग-अलग टीम लगायी गई तथा अपहृत के मो0 को सर्विलांस पर लगाकर जॉच की गई व अपहृत के मो0 के लोकेशन के आधार पर अपहृत 25/26  जुलाई की रात्रि को प्रात: तीन बजे बिहार राज्य के पटना रेलवे स्टेशन के पास अकेले खड़े होकर आम का जूस पी रहा था तभी एस ओ जी टीम प्रभारी मनोज कुमार सिंह मय हमराहियों के साथ पकड़ लिया।  उक्त घटना के तह में जाने पर पुलिस को पता चला कि  स्वयं रवि कुमार गुप्ता अपने परिवार से रूप्ये ऐठने के चक्कर में इस अपहरण की साजिस रची थी। अपहृत के पास से लगभग 18 हजार रूपया, दो मोबाइल फोन,एटीएम कार्ड आदि बरामद हुए। मु0 धारा 364 भादवि से धारा 420 भादवि में तरमीम कर अपहृत को जेल भेज दिया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here

Advertise Here

 

November 2024
M T W T F S S
« Sep    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
-->









 Type in