जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने ग्राम प्रधानों द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना आदि कार्यक्रम में दी गई धनरािश का उपभोग प्रमाण पत्र न दिये जाने को गम्भीरता से लिया है। उन्होंने निर्देश दिये है कि जब तक ग्राम प्रधान धनरािश का उपभोग प्रमाण पत्र नही देते है तब तक उन्हे अदेयता प्रमाण पत्र जारी नही होगा। इस सम्बन्ध में धारा 95 जी के अन्तर्गत ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी कर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये है। विना अदेयता प्रमाण पत्र के प्रत्याशी ग्राम प्रधान पद के लिए निर्वाचन भी नही लड़ पायेगें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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