उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला प्रशासन हरकत में आया तो जरूर परन्तु जो होना था वह नही हुआ और जो हो गया वह नही होना था। अतिक्रमण के सम्बन्ध में जिले के एक अधिवक्ता ने जन हित याचिका उच्च न्यायशलय में इस आशय का वाद दायर किया था कि नगर में मल्टी परपज मार्केट एवं बैंक तथा पी डब्लू डी की जमीन पर नगर पालिका ने अतिक्रमण करके जिला कलेक्ट्री के सामने बाउण्ड्री वाल तथा जिलाधिकारी आवास के सामने की बेरीकेटिंग आदि बना कर नगर सड़को का अतिक्रमण कर रखा है जिस पर उच्च न्यायालय नें अतिक्रमण हटाने का आदेश जिला प्रशासन को दिया था, परन्तु जिला प्रशासन ने इन मल्टी परपज काम्प्लेक्स जो, बैंक और नगर की सड़कों का अतिक्रमण करता जिलाधिकारी आवास एवं कार्यालय के बाहर बना बेरीकेटिंग तो नही टूटा , पर गरीब दुंकानदार जो टीन शेड रख कर अपने परिवार का पालन पोशण करते थे उन्हें उजाड दिया गया।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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