जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने जनपद में संचालित समस्त इण्टर कालेजों/महाविद्यालयों/विष्वविद्यालय एवं तकनीकी एवं व्यवसायिक संस्थान के प्रधानाचार्य/प्राचार्य/कुल सचिव/निदेषक को सूचित किया है कि षासनादेष व्दारा अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं को निर्धारित वार्शिक आय सीमा के अन्तर्गत पिछडा वर्ग कल्याण विभाग एवं समाज कल्याण विभाग व्दारा सामान्य वर्ग हेतु संचालित उक्त योजना के अनुरूप अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेष षुल्क की प्रतिपूर्ति की राजकीय दरों पर किये जाने कीे व्यवस्था लागू करते हुए तदानुसार कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये हैं। अत: प्रधानाचार्य/प्राचार्य/कुल सचिव/निदेषक अल्प संख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं षुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन पत्र में राजकीय दरों को ही अंकित करावायें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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