उत्तर प्रदेश शासन के निर्देेंश पर चिट्स-फण्ड सोसायटी के रजिस्ट्रार द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत संस्थाओं को नियमानुसार नवीनीकरण कराने के निर्देंश दिये गये। समीक्षा में पाया गया कि बहुत सी पंजीकृत संस्थायें क्रियाशील नहीं है वैसी 2816 संस्थाओं को नोटिस जारी करते हुए अधिनियम के तहत विभागीय अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देंश दिये गये। 55 निष्क्रीय संस्थाओं का पंजीकरण निरस्त भी किया गया है। सोसयटी पंजीकरण के पश्चात संस्थाओं में आपसी विवाद होने लगते है इसको रोकने के लिए प्रबन्ध समिति, कार्यकारिणी समिति, एवं सदस्यता रजिस्टर को भी पंजीकरण कराने के निर्देंश दिये गये है। पंजीकरण एवं नवीनीकरण जैसे कार्यों में तेजी आये इसके लिए मण्डल मुख्यालयों पर कार्यरत पंजीकरण सोसयटी के उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार को कम्प्यूटरीकरण हेतु शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देंश दिये गये है। यह जानकारी विशेष सचिव वित्त श्री अरविन्द नारायण मिश्र ने दी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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