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अनुसूचित जाति/जनजाति तथा ओ0बी0सी0 छात्रवृत्तियों के समय से वितरण और शुल्क प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने की कवायद

Posted on 08 July 2010 by admin

उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य की सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं का मास्टर डाटा तैयार करने की व्यवस्था शुरू की है। इसके अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को तथा क्षेत्रीय उच्च अधिकारियों और निदेशक उच्च शिक्षा को विश्वविद्यालयवार तथा जनपदवार मान्यताप्राप्त समस्त संस्थाओं की सूची 15 जुलाई तक सम्बंधित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कराने के निर्देश दिये हैं।

 यह जानकारी आज यहां देते हुए उच्च शिक्षा की विशेष सचिव श्रीमती अनीता मिश्रा ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यह कार्यवाही मुख्य सचिव के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव ने विगत 29 अप्रैल को जारी शासनादेश में राज्य के बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण, पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभागों को तथा सभी मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों को अनुसूचितजाति/जनजाति तथा ओ0बी0सी0 छात्रवृत्तियों और दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति का समय से वितरण सुनिश्चित करने सम्बंधी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये थे। इस सम्बंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक सुदृढ़ व्यवस्था तैयार की गई है ताकि शासन की मंशा के अनुसार अनुसूचितजाति/जनजाति के छात्रों तथा ओ0बी0सी0 छात्रों को समय से छात्रवृत्ति मिल सके और उसमें फर्जीवाडा की गुंजाइश न रहे।

 श्रीमती अनीता मिश्रा ने बताया कि अब तक जिन संस्थाओं की मान्यता हो चुकी है उनकी सूची आगामी 15 जुलाई तक अपलोड कराने के कड़े निर्देश जारी किये गये हैं परन्तु जिन संस्थाओं की मान्यता आगामी 15 जुलाई के बाद होगी उनकी विश्वविद्यालयवार तथा जनपदवार सूची 15 अगस्त तक वेबसाइट पर अपलोड कराने के निर्देश क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों, विश्वविद्यालयों तथा निदेशक उच्च शिक्षा को जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि वेबसाइट पर संस्थाओं की छात्र-क्षमता एवं वास्तविक रूप से प्रवेश प्राप्त छात्रों की संख्या भी 15 जुलाई तक अपलोड की जायेगी। 15 जुलाई के बाद मान्यता पाने वाली संस्थाओं में छात्रों की संख्या विषयक सूचना संस्थावार आगामी 16 अगस्त तक अपलोड कराने के निर्देश दिये गये हैं।

 विशेष सचिव उच्च शिक्षा ने बताया कि उनके विभाग के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं के पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क ढांचे की सूचना पाठ्यक्रम व वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि शुल्क निर्धारण समिति की बैठक सम्पन्न होते ही यह सूचना वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। इसके अलावा विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों तथा महाविद्यालयों में अनुमोदित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शुल्क ढंाचे की सूचना विश्वविद्यालयवार तथा महाविद्यालयवार वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराने के कड़े निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि इन निर्देशों के अनुपालन के लिए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी और कुल सचिवों को जवाबदेह बनाया गया जिन्हें 15 जुलाई तक अनुपालन आख्या शासन को प्रस्तुत करने के निर्देश हैंं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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