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समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

Posted on 08 July 2010 by admin

उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के लाभार्थियों का चयन 31 अगस्त तक पूर्ण करें
वृद्धावस्था पेंशन की प्रथम छ:माही किश्त 30 जुलाई तक वितरित करने के निर्देश
फर्जीै आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर होगी एफ0आई0आर -इन्द्रजीत सरोज

उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे 30 लाख गरीब परिवारों को जिन्हें अब तक बी0पी0एल0 अथवा अन्त्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड प्राप्त नहीं है तथा परिवार के किसी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन/विकलांग पेंशन का भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है उनको आर्थिक मदद पहुंचाकर उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से “उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना´´ संचालित की है। योजनान्तर्गत लाभार्थियों को 300 रूपये मासिक, दो छमाही किश्तों में भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गई है।

 यह बात आज यहां भागीदारी भवन गोमती नगर के सभागार में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कृषि विपणन, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार तथा समाज कल्याण मन्त्री श्री इन्द्रजीत सरोज ने कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के लाभार्थियों का चयन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा की खुली बैठक में तथा शहरी क्षेत्रों में वार्डवार खुली बैठक करके किया जायेगा। उन्होंने बताया कि गत 30 जून तक ग्रामवार/वार्डवार चििन्हत व्यक्तियों की डाटाइन्ट्री, उसका सत्यापन, सूची का प्रकाशन तथा आपत्तियों के निस्तारण का कार्य कराया जाना था। जिन जनपदों में यह कार्य अभी तक नहीं हो पाया है वे 15 जुलाई तक अवश्य पूर्ण कर लें। और आगामी 31 अगस्त तक प्रत्येक दशा में लाभार्थियों के चयन का कार्य पूर्ण करायें। उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत अभी तक 58 जनपदों से मॉग पत्र निदेशालय को प्राप्त कराया गया है। शेष 14 जनपदों की मॉग पत्र अभी प्राप्त नही हैं वे 20 जुलाई तक निदेशालय को मॉग पत्र अवश्य प्रापत करा दें ताकि लाभार्थियों को 30 जुलाई तक प्रथम छ:माही किश्त का भुगतान किया जा सके। इस योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 3827053 लाभार्थियों के लिए 1613.7 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक 1029096 लाभार्थियों के खातों में 185.20 करोड़ रूपये की धनराशि हस्तान्तरित कर दी गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सत्यापन में जो पात्र लाभार्थी पाये गये हैं उनके पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए मॉग पत्र निदेशालय को तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि नये लाभार्थियों के चयन में बी0पी0एल0 सूची 2002 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

 श्री सरोज ने बताया कि शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण की समय सारणी का निर्धारण कर दिया गया है। छात्रवृत्ति वितरण की परिधि में आने वाले समस्त विद्यालयों/संस्थाओं में 31 अक्टूबर तक ही प्रवेश लिये जायेंगे। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देंश देते हुए कहा कि विगत वर्ष से उत्तीर्ण होकर जो छात्र/छात्राएं अगले कक्षा में प्रवेश लेते हैं, उनके छात्रवृत्ति हेतु मांगपत्र 15 अगस्त तक और नये छात्र/छात्राओं के प्रवेश होने पर उनके मांगपत्र 30 नवम्बर तक तक ही लिए जायें। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा दी जा रही समस्त छात्रवृत्तियों हेतु कल 1299 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। उन्होंने बताया कि शुल्क प्रतिपूर्ति, शादी, बीमारी, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ आदि योजनाओं में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण पत्रों का शत प्रतिशत सत्यापन कर लिया जाय। फर्जी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाये तथा पात्र व्यक्तियों को तत्काल लाभािन्वत किया जाय। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ तथा शादी एवं बीमारी योजना के अन्तर्गत प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का निस्तारण प्रत्येक दशा में 15 जुलाई तक कर दिया जायें। सभी जनपदों के पास धनराशि उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत 100 करोड़ रूपये एवं शादी बीमारी योजना के अनतर्गत 6750 लाख रूपये का आवंटन किया गया है। जनपद जौनपुर एवं प्रतापगढ़ के जिला समाज कल्याण अधिकारी की प्रगति ठीक न होने के कारण उन्हें सचेत करते हुए कहा कि वे अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लायें। उन्होंने कहा कि फर्जी विद्यालयों/छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण होने की दशा में अब विद्यालय एवं छात्रों के विरूद्ध कार्यवाही  के साथ सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारियों के विरूद्ध भी कार्यवाही होगी। उन्होंने बताया कि गत वित्तीय वषोZं की ग्राम निधि 3 में अवशेष पड़ी धनराशि को प्रत्येक दशा में 30 जुलाई तक विभागीय रीसीट हेड में जमा करा दिया जायें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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